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मीरा भाईंदर: 43 वर्षीय महिला ड्रग तस्कर इंदू पांडे गिरफ्तार, बहिष्करण आदेश का उल्लंघन

  • suruchi singh
  • Dec 25, 2024
  • 1 min read

पुलिस के अनुसार, इंदू पांडे (43), जो गांजा (भांग) जैसी नशीली पदार्थों की तस्करी करती थी, उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशनों पर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत कई अपराध दर्ज हैं। काशीगांव पुलिस स्टेशन से जुड़ी केंद्रीय डिटेक्शन यूनिट ने इंदू पांडे को गिरफ्तार किया, जो शहर की सीमाओं में अवैध रूप से प्रवेश कर रही थी, और उसने निकासी (ताड़ीपार) आदेशों का उल्लंघन किया था।

पुलिस के अनुसार, पांडे के खिलाफ पहले भी गिरफ्तारियां और चेतावनियाँ दी जा चुकी थीं, लेकिन उसने अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं किया। यह महसूस करते हुए कि उसकी उपस्थिति समाज के लिए एक संभावित खतरा बन सकती है, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-क्षेत्र I) ने 12 नवम्बर, 2024 को महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, 1951 के तहत इंदू पांडे को ठाणे, पालघर, मुंबई (शहर) और मुंबई (उपनगरीय) की सीमाओं से छह महीने के लिए बहिष्कृत करने का आदेश जारी किया था।

 
 
 

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